GST Council meet: GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग कल होगी. इस दौरान जीएसटी परिषद बीमा प्रीमियम पर टैक्स और ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट पर विचार करेगी. सूत्रों का कहना है  कि फिटमेंट समिति हेल्थ इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी और राजस्व प्रभाव पर एक रिपोर्ट पेश करेगी. इस समिति में केंद्र और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं. 


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद इस पर फैसला करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स मौजूदा 18 प्रतिशत से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए. जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के संबंध में भी विचार-विमर्श होने की संभावना है. 


संसद में उठ चुका है मुद्दा


केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.36 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई. बीमा प्रीमियम पर टैक्स का मुद्दा संसद में उठ चुका है. विपक्षी सदस्यों ने मांग की है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त रखा जाए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा है. 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि जीएसटी प्राप्ति का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने दर को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में यह मुद्दा उठाया था और मामले को आगे के विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया था.


किसी भी तरह के बदलाव को लेकर तैयार नहीं


मंत्री समूह (जीओएम) ने फिलहाल 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह की बदलाव को लेकर असहमति जताई थी. हालांकि, समूह ने फिटमेंट समिति से वस्तुओं और सेवाओं की दरों को तर्कसंगत बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा था. 


ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य कर अधिकारी जीएसटी परिषद के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे. रिपोर्ट में एक अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से होने वाले जीएसटी राजस्व संग्रह की बात शामिल होगी. 


गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28 प्रतिशत जीएसटी


ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कसीनो पर एक अक्टूबर 2023 से लगाए गये एंट्री स्तर के अमांउट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहे हैं. इससे पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, उनका यह तर्क था कि कौशल के खेल और किस्मत के खेल के लिए अलग-अलग कर दरें थीं. लेकिन जीएसटी परिषद ने अगस्त 2023 में अपनी बैठक में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंचों को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा.


(इनपुटः एजेंसी)