Hostel gst News  : अगर आप किसी शहर में किसी पीजी या छात्रवास में रहते हैं तो अधिक किराया देने के लिए तैयार रहिए. एएआर की बेंगलुरु बेंच ने एक अर्जी को खारिज करते हुए बताया कि कौन सी आवसीय यूनिट जीएसटी के दायरे में आती हैं और किन यूनिट्स को छूट हासिल है, बेंच ने बताया कि छात्रावास दूसरे आवासीय यूनिट की तरह होते हैं. इस संबंध में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रुलिंग के बेंगलुरु बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ना में जवाब दिया. एएआर ने कहा कि हॉस्टल जीएसटी के दायरे में आते हैं. इसका अर्थ यह है कि छात्रवासों में रहना महंगा होगा और ज्यादा फी भरनी होगी. एएआर ने कहा कि छात्रवास 12 फीसद जीएसटी के दायरे में आते हैं.


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जीएसटी के दायरे में आते हैं छात्रावास


एएआर ने श्रीसाई स्टे एलएलपी की अर्जी पर कहा कि कोई भी आवासीय सुविधा जिसके लिए डेली चार्ज 1000 रुपए थी वो 17 जुलाई तक जीएसटी के दायरे से बाहर थे. लेकिन पीजी हॉस्टल में रहने वालों को यह सुविधा हासिल नहीं है क्योंकि सेवा प्रदाता आवासीय इकाइयों की श्रेणी से बाहर है.बेंगलुरु पीठ ने कहा  कि पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है.क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं. फैसले में कहा गया कि आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं.