Hotel Service Charges: अगर आप होटल और रेस्तरां में खाना खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अब होटल और रेस्तरां कस्‍टमर्स से खाने के बिल पर सर्व‍िस चार्ज (Service Charges) नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार को होटल और रेस्‍टोरेंट के खाने के बिल में लगने वाला सर्व‍िस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. यानी इसके बाद होटल और रेस्‍टोरेंट का खाना पहले के मुकाबले सस्‍ता हो जाएगा.


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ग्राहकों के पास श‍िकायत करने का अध‍िकार
क‍िसी भी होटल या रेस्‍तरां की तरफ से इसका उल्लंघन क‍िया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकेंगे. ग्राहकों की तरफ से लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए (CCPA) ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये. सीसीपीए के आदेश के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में खुद से सर्व‍िस चार्ज नहीं जोड़ेंगे.


अन्य नाम से नहीं वसूली जाएगा सर्व‍िस टैक्‍स
इसके अलावा यह भी न‍िर्देश द‍िया गया क‍ि किसी अन्य नाम से भी सर्व‍िस टैक्‍स नहीं वसूला जाएगा. आदेश में कहा गया क‍ि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सर्व‍िस चार्ज देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक की मर्जी हो तो वह सर्व‍िस चार्ज दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा.


दिशानिर्देश के अनुसार, ग्राहकों पर सर्व‍िस चार्ज के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सर्व‍िस को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. इसके अलावा, सर्व‍िस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर नहीं ल‍िया जा सकता. यदि कोई ग्राहक यह देखता है क‍ि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्व‍िस टैक्‍स वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है.


ग्राहक जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.