Income Tax Rules: इन दिनों कमाई के इतने साधन उपलब्ध हैं कि कई लोग कम उम्र से ही अच्छा खासा कमाने लगते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या नाबालिग को भी टैक्स भरना जरूरी है. अगर नाबालिग टैक्स नहीं भरता है तो क्या उसके पिता को टैक्स भरना होगा. आईटीआर (ITR) को लेकर भारत में क्या नियम हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं. इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों की बारीकियों को समझते हैं.


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टैक्स भरने के लिए उम्र की सीमा नहीं


बता दें कि भारत में आयकर रिटर्न (ITR) के लिए कोई आयु सीमा नहीं है. कोई नाबालिग भी अगर कमाई करता है तो वह आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकता है. कोई भी जो पैसे कमा रहा है वह आईटीआर भर सकता है. हालांकि, कमाने वाले नाबालिग के पिता को इसका कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर नाबालिग किसी संस्थान से जुड़कर पैसे कमा रहा है या उसको पैतृक संपत्ति या दान मिला है तो वह आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकता है.


कितनी कमाई पर ITR भरना जरूरी


जान लें कि अगर एक नाबालिग की कमाई महीने में 15 हजार रुपये से ज्यादा है तो उसको आयकर रिटर्न (ITR) भरना चाहिए. उसको सैलरी मिलती है या धन किसी और सोर्स से मिलता है, वह आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकता है.


क्या पिता फाइल कर सकते हैं ITR?


गौरतलब है कि बालिग होने तक बच्चे का आयकर रिटर्न (ITR) उसके माता-पिता भी भर सकते हैं. हालांकि, नाबालिग खुद आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना चाहता है तो उसके पास उसका टैक्स रिटर्न फॉर्म होना चाहिए. साथ ही नाबालिग के पास कोई सरकारी मान्यता प्राप्त आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान हो सके.


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