Income Tax: इनकम टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बड़ी खबर है. लेट आईटीआर फाइल (ITR) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. यह एडवाइजरी उन लोगों के लिए है, जिनके आईटीआर-टीडीएस (ITR & TDS) मिसमैच हैं. 


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विभाग ने कहा है कि उसने कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स को सलाह के रूप में सूचना भेजी है जिनके आयकर रिटर्न (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली सूचना के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि इस तरह के संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधा मुहैया करना और उन्हें आयकर विभाग द्वारा लेनदेन के बारे में रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली जानकारियों से अवगत कराना है.


विभाग की तरफ से भेजी गई है सलाह


विभाग ने कहा है कि यह सभी टैक्सपेयर्स को भेजा गया नोटिस नहीं है. यह सिर्फ उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है, जहां ITR में दी गई सूचना और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच स्पष्ट तौर पर मेल नहीं है.


कौन-कौन है शामिल?


वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, NBFC, सब-रजिस्ट्रार, Post Office, बॉन्ड-डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं.


जानकारी मिसमैच होने पर क्या करें?


इनकम टैक्स विभाग ने यह संचार टीडीएस और  टीसीएस कटौतियों का आईटीआर सूचनाओं के साथ मिलान न होने पर विभाग की तरफ से सूचित किए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आने के बाद जारी किया है. इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा जरूरी होने पर पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन या नया रिटर्न दाखिल करने का मौका देना भी इसका मकसद है. 


31 दिसंबर है आखिरी तारीख 


असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए लेट से रिटर्न फाइल करने या उसमें संशोधन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है. इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है.