नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने गुरुवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1.79 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड (Income Tax Return)जारी किए हैं. इसमें आकलन वर्ष 2020-21 के 1.41 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 27,111.40 करोड़ रुपये के हैं.


ट्वीट करके दी जानकारी


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आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल 2021 से 24 जनवरी 2022 के बीच 1.79 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,62,448 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.’


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रिफंड की स्टेटस चेक करें


अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं मिला है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं. यह काम आप अपने पैन और लॉग इन आईडी और पासवर्ड के जरिए आसानी से कर सकते हैं. 


क्या है रिफंड?


आयकर दाता का उसके अनुमानित निवेश दस्तावेज के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में पहले आयकर काटा जाता है. वहीं, जब वह वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम कागजात जमा करता है, तो अगर गणना पर उसे पता चलता है कि उसका कर अधिक काटा गया है और उसे आयकर विभाग से पैसा निकालना है, तो वह वापसी के लिए आईटीआर दाखिल कर सकता है.



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रिफंड में देरी होने के कारण


आयकर विभाग अब टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजता है. ऐसे में अगर आपने फॉर्म भरते समय अपने खाते की गलत जानकारी भर दी है तो आपका रिफंड अटक सकता है. इसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं. आप अपने फॉर्म में ऑनलाइन खाता विवरण सही कर सकते हैं. इसके साथ ही यह जरूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं, वह पैन से लिंक हो.


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