PAN-Aadhaar Link: सरकार का बड़ा फैसला, नहीं किया यह काम तो कूड़े में फेंकना पड़ जाएगा PAN कार्ड!
PAN-Aadhaar Link: अगर आपने किसी कारणवश 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा.
Income Tax Deptt: अगर आपके पास भी पैन कार्ड (PAN Card) है और आप आपने इसे अभी तक भी आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है. सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए 31 मार्च 2023 की आखिरी तारीख है. अगर आपने किसी कारणवश 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा. पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर आप आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे.
आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया
इसके अलावा 50 हजार रुपये से ऊपर का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए भी यह जरूरी है. इस बारे में हाल ही में आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया है. अभी तक करोड़ों लोगों की तरफ से पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराया गया है. अब आपको आधार और पैन कार्ड को एक-दूसरे से लिंक कराने के लिए 1 हजार रुपये देना होगा.
पैन कार्ड और आधार को कैसे लिंक करें
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग-इन करें.
- यहां PAN और यूजर आईडी के साथ आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
- अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
- यहां पर आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. यहां नीचे की तरफ ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का ऑप्शन मिलेगा.
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक हो जाएगा.
पहले आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 थी. लेकिन अब सरकार ने 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ इन दोनों को लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है. पैन को आधार से लिंक कराने के लिए कुछ लोगों को छूट दी गई है. इन लोगों में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, एनआरआई, विदेशी नागरिक और 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को छूट है.
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