Income Tax Return Filling Process: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करने के ल‍िए सात द‍िन बाकी रह गए हैं. अगर आपने अभी तक र‍िटर्न फाइल नहीं क‍िया है तो इसे जल्‍दी करें. दूसरी तरफ कुछ लोगों को आईटीआर फाइल‍िंग की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ने की उम्‍मीद है. व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हाल‍ ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है क‍ि केंद्र सरकार 31 जुलाई, 2023 से आगे कोई भी विस्तार देने के इच्छुक नहीं है. किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट सक्रिय रूप से करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जर‍िये अपनी फाइलिंग समय से पूरी करने के लिए याद दिला रहा है.


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फाइलिंग पिछले साल की तुलना में ज्‍यादा होगी


31 जुलाई की तारीख नजदीक आने के साथ टैक्‍सपेयर्स के लिए त्वरित कार्रवाई करना और निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने कर दायित्वों को पूरा करना जरूरी है. इससे पहले, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने एक साक्षात्कार में कहा था, 'हमें उम्मीद है कि फाइलिंग पिछले साल की तुलना में ज्‍यादा होगी. हमें उम्मीद है कि यह पिछले साल की तुलना में अधिक होनी चाहिए.' जैसे-जैसे आख‍िरी तारीख नजदीक आ रही है टैक्‍सपेयर्स को अपने वित्तीय दस्तावेज इकट्ठा करने और सरकार द्वारा तय तारीख का अनुपालन करने के लिए तुरंत आईटीआर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.


25 जुलाई, 2022 तक 3 करोड़ ITR दाखिल क‍िये गए थे
प‍िछले द‍िनों आकलन वर्ष (AY) 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग में उल्लेखनीय इजाफा देखा गया है. 3 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर पहले ही दाखिल किए हो चुके हैं. पिछले साल के अब तक के आंकड़े को यह पहले ही पार कर गया है. पहले 25 जुलाई, 2022 तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल क‍िये गए थे. लेक‍िन इस बार यह आंकड़ा 19 जुलाई को ही पार हो गया. 18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर को ई-वेर‍िफाई कर द‍िया गया. जो कुल फाइलिंग का 91% से ज्‍यादा है. यह टैक्‍सपेयर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है, जो इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहजता और सुविधा को दर्शाता है.


आयकर विभाग ने ट्वीट किया, 'पिछले साल की तुलना में इस साल 7 दिन पहले ही 3 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हमारे करदाताओं और कर पेशेवरों का आभारी हूं! दूसरी तरफ एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) ने मांग की है क‍ि कई राज्यों में बाढ़ की स्‍थ‍ित‍ि को देखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए. एसोसिएशन की तरफ से सरकार से गुजार‍िश की गई क‍ि देश में बाढ़ के हालात को देखते हुए टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इस मांग पर ध्यान दें. इसके अलावा देश में टैक्स प्रोफेशनल्स की सबसे पुरानी और बड़ी संस्था सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को ल‍िखे पत्र में आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि को बढ़ाने की मांग की है.