Income Tax: 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख होगी इनकम टैक्स लिमिट, नहीं देना होगा कोई टैक्स, वित्त मंत्री ने दी जानकारी!
FM Nirmala Sitharaman on Income Tax: इनकम टैक्स चुकाने (Income Tax) वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. बजट आने में कुछ दिन का समय रह गया है. इस बीच खबर आ रही है कि यूनियन बजट (Union Budget 2023) में सरकार टैक्स फ्री लिमिट (Tax Free Limit) में इजाफा कर सकती है.
Income Tax Slab: इनकम टैक्स चुकाने (Income Tax) वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. बजट आने में कुछ दिन का समय रह गया है. इस बीच खबर आ रही है कि यूनियन बजट (Union Budget 2023) में सरकार टैक्स फ्री लिमिट (Tax Free Limit) में इजाफा कर सकती है. इस समय पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री (Income Tax Free) है, लेकिन इसको बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) में आम जनता से लेकर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है.
3 लाख हो सकती है टैक्स फ्री लिमिट
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज़नेस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार बजट में टैक्सेयर्स को कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार सरकार टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ा सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है यानी आपको पहले की तुलना में कम टैक्स का भुगतान करना होगा.
9 साल पहले हुआ था लिमिट में इजाफा
आखिरी बार इस लिमिट में इजाफा साल 2014 में हुआ था. उस समय पर सरकार ने इस लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया था. पिछले 9 सालों से इस लिमिट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है तो इस बार सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है.
सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख है लिमिट
आपको बता दें अभी आपको 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स नहीं देना होता है और इस बार के बजट में सरकार आपकी इस राहत को 50,000 रुपये और बढ़ा सकती है. वहीं, सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए तो उन लोगों के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपये है.
अभी कितना है टैक्स स्लैब (Income Tax Slab)
>> 2.5 लाख रुपये सालाना आय - टैक्स फ्री
>> 2.5 से 5 लाख तक सालाना आय - 5 फीसदी टैक्स
>> 5 से 10 लाख तक की सालाना इनकम - 20 फीसदी टैक्स
>> 10 लाख से ज्यादा सालाना आय - 30 फीसदी टैक्स
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