Income Tax: घर की मरम्मत के खर्चों पर भी मिलती है Tax में छूट! जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
Home Renovation: अगर आप हाल फिलहाल में अपने घर की मरम्मत करवाने वाले हैं तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं, जिस पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है.
नई दिल्ली: Home Renovation: हम सभी को पता है कि Home Loan पर हमे इनकम टैक्स की छूट मिलती है. जिससे हमारा टैक्स का बोझ कम होता है. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि घर की मरम्मत, रेनोवेशन के लिए भी लोन मिलता है और उस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
किन काम के लिए ले सकते हैं होम लोन?
अगर आप भी अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो बैंक आपको स्पेशल लोन ऑफर करते हैं. इस लोन के पैसे का इस्तेमाल आप घर में कई कामों के लिए कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक इस पैसे से आप घर की रंगाई पुताई करवा सकते हैं. नया फ्लोर बनवा सकते हैं, नया कमरा या बालकनी बनवा सकते हैं.
इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी आपको बैंक से लोन मिलता है. बाथरूम या किचन में टाइल्स लगाने के लिए भी आपको लोन मिलता है. इसमें सभी तरह के प्लंबिंग के खर्चे भी शामिल होते हैं. आप घर में इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं.
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इन कामों के लिए नहीं मिलता लोन
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक जो कुछ भी Home Improvement Loan के तहत कवर होता है, उन सभी पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. हालांकि कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिस पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है, जैसे अगर आप घर में फायरप्लेस लगवाना चाहते हैं या फिर स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है.
होम इम्प्रूवमेंट लोन पर टैक्स के नियम
अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो आपको उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के नाम पर कुल रेंट का सिर्फ 30 परसेंट ही मिल सकता है, भले ही आपने कितनी भी रकम खर्च कर दी हो. यानी मान लीजिए कि अगर आपको रेंट के रूप में 2 लाख रुपये मिलते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी के मेनटेनेंस पर 60,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं.
अगर आप खुद उसी घर में रहते हैं तो आपको मेनटेनेंस के नाम पर कोई छूट नहीं मिलती है. Home Improvement Loan मेनटेनेंस के लिए रेगुलर खर्चों के लिए नहीं होता है. अगर आप घर में मरम्मत या सुधार के लिए लोन लेते हैं तो आपको कैपिटल गेंस को घटाने में मदद जरूर मिलती है.
कैपिटल गेंस घटाने में मदद
अगर आप उस घर में दो साल से अधिक समय तक रहते हैं तो आप होम इम्प्रूवमेंट लोन को वास्तव में कैपिटल गेंस से सीधे घटा सकते हैं. इनकम टैक्स कानून 1961 के सेक्शन 24(b) के तहत अगर आपने होम इम्प्रूवमेंट लोन लिया है तो उसके 30,000 रुपये तक के सालाना ब्याज को आप अपनी आमदनी में से घटा सकते हैं. घर ज्वाइंट है तो घर के दोनों मालिक टैक्स छूट की इस रकम का फायदा उठा सकते हैं.
टैक्स छूट की यह रकम हालांकि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कुल सीमा जो कि 2 लाख रुपये है, उसके ही अंदर आएगी. अगर आप घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कैपिटल गेंस को कैलकुलेट करते समय होम इम्प्रूवमेंट खर्चों को प्रॉपर्टी की कीमत में जोड़ सकते हैं. इससे आपको कैपिटल गेंस को कम करने में मदद मिलेगी.
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