ITR Filing: इनकम टैक्स भरने के बाद बावजूद नहीं मिलेगा रिफंड का एक भी रुपया, जानिए क्या है इसकी वजह
Income Tax Return: अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आईटी के नए नियमों के मुताबिक, इन लोगों को रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. यहां जानिए कि आखिर इसकी वजह क्या है?
Income Tax Return: इनकम टैक्स ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 तय की गई है. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (Assessment Year 2022-23) के आईटीआर भरे जा रहे हैं. अगर आपने अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया फौरन यह काम पूरा कर लें, वरना पेनाल्टी देनी पड़ेगी और बेवजह ही जेब पर खर्चा बढ़ेगा.
वहीं, आखिरी तारीख से पहले आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने पर आपको आखिरी समय में पेरशान नहीं होना पड़ता. अगर आप रिफंड पाना चाहते हैं तो आयकर विभाग के नियमों को ध्यान रखना होगा. वहीं, विभाग के एक नियम के मुताबिक आपका रिफंड बनने के बाद भी आपको राशि नहीं मिलेगी. यहां जानिए कि ऐसा क्यों होगा...
एक से चार हफ्ते में आता है रिफंड
आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी, मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका आयकर रिफंड बना या नहीं. अगर आपका रिफंड बनता है तो विभाग की तरफ से इसे एक से चार हफ्ते में लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. वहीं, इनकम टैक्स विभाग का एक नियम ऐसा भी है, जिसके तहत रिफंड बनने पर भी आपको रकम नहीं मिलती है.
आपके अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी ये राशि?
आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट Tax2win पर दी गई जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 2012 को भारत सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गणना के अनुसार आपका आयकर रिफंड 100 रुपये से बनता है तो यह राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाती है.
एडजस्ट हो जाती है अमाउंट
100 रुपये या इससे कम का रिफंड होने पर इसे अगले साल के आयकर रिफंड में जोड़ दिया जाता है. मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आपके आयकर रिफंड की राशि 70 रुपये बनी तो इसे आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा.
अगले साल 2022-23 में आपका दोनों साल का जोड़कर आयकर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. वहीं, आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो 100 रुपये से कम की राशि आपके इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाती है.