नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है. ऑनलाइन सुविधा का लाभ पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को मिलेगा. ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फाइल करने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाएगी. नौकरी करने पर अक्सर लोगों के पीएफ खाते में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है. लेकिन, नौकरी बदलने वाले अक्सर पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. हालांकि, पीएफ निकालने में उन्हें काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. लेकिन, अब ऑनलाइन प्रक्रिया से पीएफ को आसानी से निकाला जा सकता है. हालांकि, रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है. 


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ईपीएफ यानी इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा आपकी सैलरी से कटता है. हर महीने आपकी बेसिक सैलरी से 12% पीएफ काटा जाता है. यह हिस्सा आपके और संस्थान दोनों की तरफ से जमा होता है. एक तीसरा हिस्सा पेंशन फंड के रूप में जमा किया जाता है. यह एम्प्लॉयर के खाते से जाने वाले पीएफ में से कटता है. एक ही जगह 


10 दिन में आएगा पैसा
अब आप घर बैठे ईपीएफ निकासी के लिए क्लेम कर सकते हैं. दरअसल, ईपीएफओ ने 4 करोड़ से ज्यादा पेंशन धारकों को ऑनलाइन पीएफ क्लेम की सुविधा दी है. ऑनलाइन पीएफ निकासी के चलते अब आपको ईपीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा.


ऐसे करें आवेदन
पीएफ निकासी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा. ईपीएफओ की साइट पर जाने के बाद आप फॉर्म 31,19 और 10 सी का ऑप्शन मिलेगा. इनमें से अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा. हालांकि, फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी डिटेल्स पूरी तरह से चेक करनी होंगी और केवाईसी अपडेट करना होगा.



ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन
पीएफ निकासी की प्रकिया आप उमंग ऐप से भी पूरी कर सकते हैं. इस दौरान अगर आपको फॉर्म सब्मिट करने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको अपना केवाइसी अपडेट करना होगा. केवाइसी पूरा ना होने के कारण आप फॉर्म सब्मिट नहीं कर पाएंगे.


10 दिन में आएगा पैसा
KYC पूरा करने के बाद आप को अपना अकाउंट नंबर देना होगा. इलके साथ ही आपको अपना पैन, आधार, यूएएन नंबर भी दर्ज करना होगा. फॉर्म सब्मिट करने के दो हफ्ते भर के भीतर आपका पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा.



कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा
पीएफ की राशि को एमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है. 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है.


1- मेडिकल ट्रीटमेंट-
=> आप अपने, पत्‍नी के, बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं.
=> इस स्थिति में आप कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं यानी ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है.
=> इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है.
=> साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है.
=> पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है. इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है.
=> इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके.
=> मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.


2- एजुकेशन/ शादी-
=> अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है.
=> आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं.
=> इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए.
=> संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा.
=> एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है. आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं.
=> एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है.



3- प्‍लॉट खरीदने के लिए
=> प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए.
=> प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए.
=> प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए.
=> प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है.
=> इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.


4- घर बनाने या फ्लैट
इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.


5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन
इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.


6- हाउस रिनोवेशन
इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.


7- प्री-रिटायरमेंट
इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.