Aadhaar Card: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा नजदीक आ रही है. शुरुआत में 31 मार्च, 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन समय सीमा 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है. जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपने कार्ड लिंक नहीं किए हैं, वे 1000 रुपये का जुर्माना देकर ऐसा कर सकते हैं. हालांकि, बेमेल विवरण के कारण अपने कार्ड लिंक करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले निवासियों के लिए आयकर विभाग ने एक रिमाइंडर जारी किया है. इसने विसंगतियों को दूर करने और आधार और पैन कार्ड को सफलतापूर्वक लिंक करने के लिए एक समर्पित प्रक्रिया प्रदान की है.


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पैन-आधार लिंक
हाल ही में एक ट्वीट में आईटी विभाग ने कहा कि कई लोगों को अपने पैन-आधार को लिंक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पैन को आधार से जोड़ते समय नाम, जन्म तिथि और लिंग में विवरण अलग-अलग होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. विभाग ने खुलासा किया है कि लोग अपने आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करके या समर्पित आधार और पैन सेवा प्रदाताओं के पास जाकर विसंगति को ठीक कर सकते हैं.


निष्क्रिय हो जाएगा पैन
वहीं आईटी विभाग ने चेतावनी दी है कि आईटी नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार अपने आधार नंबर को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि टैक्सपेयर्स विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने पैन का उपयोग या उल्लेख नहीं कर पाएंगे, जिसमें रिटर्न दाखिल करना, लंबित रिटर्न को संसाधित करना, रिफंड जारी करना, लंबित कार्यवाही को पूरा करना या सामान्य दर पर करों में कटौती करना शामिल है.


पैन कार्ड
इसके अलावा करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन वित्तीय लेनदेन के लिए एक आवश्यक केवाईसी मानदंड के रूप में कार्य करता है. वहीं कुछ व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता से छूट दी गई है, इनमें ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, आयकर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अनिवासी और गैर-भारतीय नागरिक शामिल है. वहीं अब लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा.


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