नकली चीज मामले में मैकडोनाल्ड्स को राहत, FSSAI ने लगाई मुहर
मैकडोनाल्ड्स नकली चीज मामले में कंपनी को बड़ी राहत मिली है. वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए रहा कि उन्हें भारत के खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( FSSAI) से क्लीनटिन मिल गई है.
McDonald : मैकडोनाल्ड्स नकली चीज मामले में कंपनी को बड़ी राहत मिली है. वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए रहा कि उन्हें भारत के खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( FSSAI) से क्लीनटिन मिल गई है. उन्होंने कहा कि फूड नियामक ने कहा कि उनके यहां इस्तेमाल होने वाला चीज सौ फीसदी शुद्ध है.
फास्ट-फूड श्रृंखला मैकडॉनल्ड्स का परिचालन करने वाली वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड ने मंगलवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘चीज’ की जांच की है . अब उसके उत्पादों के नाम में ‘चीज’ शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी गई है. कंपनी के प्रबंध निदेशक सौरभ कालरा ने कहा कि इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र संस्था, एनएबीएल ने भी पुष्टि की है कि वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड अपने खाने की तैयारी में प्रामाणिक ‘चीज’ का उपयोग करती है, न कि ‘चीज’ के एनालॉग या विकल्प का.
आपको बता दें कि इससे पहले, कंपनी ने महाराष्ट्र एफडीए के निर्देश के बाद अपने उत्पादों से ‘चीज’ शब्द हटा दिया था, जो उसके भोजन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले ‘चीज’ से संतुष्ट नहीं था. अब कंपनी ने कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. उसके अनुसार, मैकडॉनल्ड्स इंडिया वेस्ट एंड साउथ ने पनीर वाले अपने उत्पादों के नाम में ‘चीज’ शब्द को बरकरार रखा है.