Pan Card Update: अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन अब तक निष्क्रिय हो चुका होगा. निष्क्रिय पैन होने के कुछ परिणाम यह हैं कि आप बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं या टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं. हालांकि अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो भी कुछ वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं. हालांकि, इन लेनदेन में ज्यादा टीडीएस और टीसीएस देखने को मिल सकता है.


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पैन कार्ड
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206एए में प्रावधान है कि टीडीएस के अधीन प्रत्येक लेनदेन में, कर कटौतीकर्ता 20% कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि कर कटौतीकर्ता के जरिए कोई पैन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, जो कटौतीकर्ता के पैन निष्क्रिय के कारण भी हो सकता है. इसी तरह, धारा 206सीसी पैन न प्रस्तुत करने या गैर-ऑपरेटिव पैन प्रस्तुत करने के मामले में निर्दिष्ट दर से दोगुनी या 5% (जो भी अधिक हो) पर उच्च टीसीएस प्रदान करती है. यह ध्यान रखना उचित है कि बजट 2023 में आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि 1 जुलाई 2023 से धारा 206CC के तहत टीसीएस की दर 20% से अधिक न हो, भले ही व्यक्ति ने पैन प्रस्तुत नहीं किया हो.


ये वित्तीय लेनदेन ज्यादा टीडीएस या टीसीएस के साथ पैन निष्क्रिय होने पर भी किए जा सकते हैं.


- बैंक एफडी से ब्याज आय प्राप्त करना, आरडी पर एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है (उच्च टीडीएस).
- एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त करना (उच्च टीडीएस).
- अगर बिक्री मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अचल संपत्ति बेचना (उच्च टीडीएस).
- अगर राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो कार खरीदना (उच्च टीसीएस).
- ईपीएफ खाते से पैसा निकालना यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस लागू है (उच्च टीडीएस).
- यदि मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह (उच्च टीडीएस) से अधिक है तो मकान मालिक को किराया देना.
- अगर राशि प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक है तो सामान और सेवाएं बेचना (उच्च टीडीएस).
- अनुबंध कार्य के लिए भुगतान करना (जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर की नियुक्ति) यदि यह एकल अनुबंध के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये (उच्च टीडीएस) से अधिक है.


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