Currency note change process in hindi: आपके पास सालों पुराने कटे-फटे नोट होंगे, इसके अलावा मार्केट में शॉपिंग करते वक्‍त भी गलती से कटे-फटे नोट हाथ में आ जाते हैं और पुराने या कटे फटे नोट आप तक पहुंचने का सबसे पुराना तरीका तो वही है, गड्डी में फटे हुए नोट डाल कर उसे मार्केट में चला देना. अब सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इन खराब नोटों को कहां बदलें. तो आज हम आपको बैंक में नोट बदलने का तरीका बता रहे हैं. यहां आप तय सीमा तक बिना किसी कमीशन के नोट बदला सकते हैं. बस ये नियम जरूर जान लीजिए.  


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कौन से नोट बदले जा सकते हैं? 


नोट बदलने को लेकर आरबीआई (RBI) ने कुछ नियम बना रखें हैं, जैसे नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर, गांधीजी का वाटरमार्क और सीरियल नंबर दिखना चाहिए. अगर नोट पर ये सुरक्षा मानक रहेंगे तो बैंक नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है. अगर आपके पास 5, 10, 20 या 50 रुपये के फटे नोट हैं तो इन नोट का कम से कम आधा हिस्सा होना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता तो इन नोट को नहीं बदला जा सकता है. अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा होती है और उनकी वैल्‍यू 5 हजार रुपये से ऊपर है तो आपको नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क भी जमा करना होगा. 


कई टुकड़ों वाले नोट को बदला जा सकता है?


अगर आपके पास कई टुकड़ें वाले नोट हैं, तो उन्‍हें भी बदला जा सकता है. हालांकि इन्हें बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है. इन नोटों को रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजना होता है. इसके साथ ही आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड की जानकारी देनी होती है.


किन नोटों को नहीं बदला जा सकता?


जिस नोट के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं या नोट जल जाता है, तो उस नोट को किसी भी साधारण बैंक में नहीं बदल सकते हैं. अगर आप ऐसे नोट को बदलाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्‍ट आरबीआई (RBI) से ही संपर्क करना पड़ेगा. अगर नोटों पर नारे या राजनैतिक मैसेज लिखा होता है, तो भी बैंक उस नोट को नहीं बदलता है. इसके अलावा बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट जानबूझ कर फाड़ा गया है या काटा गया है तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट बदलने से इंकार कर सकती है. 


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