Currency note change process in hindi: कई बार लोगों के पास कटे-फटे पुराने नोट इकठ्ठे हो जाते हैं. ऐसे में जब उन नोट को मार्केट में लेकर जाते हैं तो कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है. ऐसे में अगर आप इन नोट से छूटकारा पाना चाहते हैं तो आप इन्‍हें बैंक में जमा कर सकते हैं. हालांकि बैंक में भी इन नोट को बदलने के लिए नियम होते हैं. इसी वजह से बैंक अधिकारी ग्राहकों को परेशान करते हैं और नोट बदलने से मना कर देते हैं. ऐसे में आपको RBI के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए. इससे आप बहुत ही आसानी से बैंक नोट को बदलवा सकेंगे, तो चलिए आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में और यह भी जान लीजिए कि बैंक में नोट कैसे बदले जाते हैं.     


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इन नोट को बदल सकते हैं? 


RBI ने नोट बदलने को लेकर नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत नोट पर आरबीआई गवर्नर की साइन, सीरियल नंबर और गांधीजी का वाटरमार्क जरूर दिखना चाहिए. नोट पर ये सुरक्षा मानक रहते हैं तो बैंक अधिकारी नोट बदलने से मना नहीं कर सकते हैं. आपके पास 5, 10, 20 या 50 रुपये के कटे-फटे नोट हैं तो इनका कम से कम आधा हिस्सा होना चाहिए. अगर आपके नोट पर ये चीजे नहीं होंगी तो नोट नहीं बदला जा सकेगा. इसके अलावा अगर 20 से ज्‍यादा फटे हुए नोट होते है और उनकी वैल्‍यू 5 हजार रुपये से  ज्‍यादा है तो आपको नोट बदलवाने के लिए बैंक को कुछ चार्ज देना होगा. 


नोट के हो गए ढेर सारे टुकड़े  


अगर आपके पास ऐसा नोट है, जिसके कई टुकड़ें हो चुके हैं तो उन्‍हें भी आप बदल सकते हैं. हालांकि इन नोटों को बदलने के लिए थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है. इन नोट को बदलने के लिए रिजर्व बैंक की ब्रांच में आपको नोट भेजना होते हैं. इसके अलावा आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम और IFSC कोड की जानकारी भी जरूर दें. 


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