Old Pension Update: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई गवर्नमेंट एम्‍लाई है तो यह खबर आपके काम की है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से 22 दिसंबर 2003 तक न‍िकले भर्ती के व‍िज्ञापन से नौकरी पाने वाले अध‍िकार‍ियों और कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है. इसमें आईएएस अध‍िकारी और कर्मचारी दोनों हीं पेंशन के हकदार हैं. इसके आवेदन के ल‍िए 31 अगस्त 2023 का व‍िकल्‍प द‍िया गया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर द‍िया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्मचारी के वेतन से होती है 10 प्रत‍िशत की कटौती


आपको बता दें देश में सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्‍म करते हुए न्‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) स‍िस्‍टम शुरू क‍िया गया. एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10 प्रत‍िशत की कटौती की जाती है. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेक‍िन नई पेंशन में यह नहीं है. प‍िछले कुछ समय से राज्‍यों और केंद्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है. कुछ राज्‍य सरकारों की तरफ से इसे बहाल कर द‍िया गया है. ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आया पत्र कर्मचार‍ियों को राहत देने वाला है.


यूपी का कार्मिक विभाग संबंध‍ित व‍िभागों को भेज रहा पत्र
कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी नहीं आएंगे. इस पत्र की कापी यूपी का कार्मिक विभाग सरकार के संबंध‍ित व‍िभागों को भेज रहा है. इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प स‍िलेक्‍ट करने का ऑप्‍शन द‍िया गया है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया क‍ि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के ल‍िए लगातार आवेदन म‍िल रहे हैं.


इसल‍िए 2003 तक के व‍िज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर व‍िचार क‍िया गया है. इसके ल‍िए सरकार की तरफ से व‍िकल्‍प द‍िया गया है. यद‍ि कोई पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहता है तो उसके इसका ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करना होगा. यद‍ि कोई कर्मचारी न‍िर्धार‍ित त‍िथ‍ि तक इस व‍िकल्‍प को स‍िलेक्‍ट नहीं करता तो उसे एनपीएस का ही फायदा म‍िलेगा. यद‍ि कोई पुरानी पेंशन का व‍िकल्‍प चुनता है तो 31 अक्तूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके एनपीएस अकाउंट को बंद कर द‍िया जाएगा.