अनिल अंबानी की खुशियों को फिर से लगी नजर, 15 दिन में ₹1540000000 भरने का अल्टीमेटम, नहीं तो संपत्ति होगी कुर्क
देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी दिवालिया होने के बाद वापसी करने लगे हैं. उनपर कर्ज का बोझ कम होने लगा है. कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने लगे, नई डील होने लगी और शेयरों में फिर से जान लौटने लगी, लेकिन उनकी इन खुशियों को फिर से नजर लग गई है.
Anil Ambani: देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी दिवालिया होने के बाद वापसी करने लगे हैं. उनपर कर्ज का बोझ कम होने लगा है. कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने लगे, नई डील होने लगी और शेयरों में फिर से जान लौटने लगी, लेकिन उनकी इन खुशियों को फिर से नजर लग गई है. उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनकी खुशियों के बीच मार्केट रेगुलेटर ने उन्हें 154.5 करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया है.
अनिल अंबानी को सेबी का नोटिस
सेबी ने अनिल अंबानी को 154.5 करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 15 दिनों के अंदर अमिल अंबानी को ये रकम भरने की हिदायत दी है. अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस समेत कंपनी की 6 यूनिट्स को सेबी की ओर से नोटिस भेजकर भुगतान करने को अल्टीमेंटम दिया गया है. यह नोटिस कंपनी को धन की हेराफेरी को लेकर दिया गया है. जिन कंपनियों को नोटिस मिला है, उसमें से हर कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. पेमेंट नहीं करने की स्थिति में कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर उन्हें बेचकर रकम वसूली जाएगी.
15 दिन में करना होगा पेमेंट
सेबी ने इन इकाइयों को 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो संपत्ति और बैंक खाते कुर्क करने की चेतावनी भी दी गई है. सेबी की नोटिस में अनिल अंबानी की जिन कंपनियों का नाम है उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लि. (अब सीएलई प्राइवेट लि.), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लि., रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लि., रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लि., रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लि. और रिलायंस क्लीनजेन लि. शामिल हैं. इन इकाइयों के जुर्माना देने में विफल रहने पर मांग नोटिस आया है.
नोटिस के पीछे क्या वजह
दरअसल सेबी ने इन कंपनियों पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया है. कंपनी ने लायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. हाल ही में सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना और पांच सालों के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमुख पद से दूर रहने की हिदायत दी कंपनियों और कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों पर पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा.