नई दिल्ली: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर 30 सितंबर के पहले इसे लिंक नहीं किया गया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा. आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेजों है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक होना भी जरूरी है.


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इसके अलावा भी हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखरी तारीख 30 सितंबर तय कर दी है. ध्यान रहें कि अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं. 


इनवैलिड हो जाएगा PAN


इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे. इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.


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ऑनलाइन ऐसे कराएं लिंक


1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए.
2. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए. 
3. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
4. अब दिया गया कैप्चा कोड इंटर करें.
5. अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करिए.
6. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.


पैन कार्ड रद्द होने पर हो जाएगा बेकार 


पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैनधारक को 10000 रुपए जुर्माना भरना होगा. और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.


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