Small Savings Schemes: PPF-सुकन्या समृद्धि के नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश
PPF-SSY Rule Change: सरकार की तरफ से इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. इन सभी योजनाओं में निवेशकों के लिए पैन (PAN) और आधार (AADHAAR) जरूरी कर दिया गया है.
PAN-Aadhaar Card: अगर आप भी परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना और डाकघर में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. सरकार की तरफ से इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली इन सभी योजनाओं में निवेशकों के लिए पैन (PAN) और आधार (AADHAAR) जरूरी कर दिया गया है.
आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन बदलावों को सरकार की तरफ से जारी स्मॉल सेविंग स्कीम के केवाईसी (KYC) के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पहले, इन सभी सेविंग स्कीम में आधार नंबर के बिना भी आप जमा कर सकते थे. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि निवेशकों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी. साथ ही एक लिमिट के ऊपर निवेश के लिए पैन कार्ड (PAN CARD) दिखाना होगा.
छह महीने के अंदर देना होगा आधार नंबर
पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए अकाउंट ओपन करते समय यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा. साथ ही निवेशक को 'छोटी बचत योजना' के निवेश से जोड़ने के लिए अकाउंट ओपन करने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा. अब आपको स्मॉल सेविंग स्कीम का अकाउंट खोलते समय इन दस्तावेजों की जरूरत होगी-
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लिप
- PAN नंबर, मौजूदा निवेशक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा.
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