Income Tax Update: इनकम टैक्स विभाग की ओर से काफी वक्त से ही एक बात का बार-बार रिमाइंडर दिया जा रहा है. इन रिमाइंडर के तहत आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की ओर से काफी वक्त से लोगों को कहा जा रहा है कि जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो जल्द ही ये काम कर लें, वरना उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने आखिरी तारीख भी निर्धारित की है.


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आधार कार्ड अपडेट
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना होगा. जो लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेंगे उनका पैन कार्ड सुचारू रूप से चलता रहेगा. वहीं जो लोग 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से इसे लिंक कर सकते हैं. आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लेट फीस या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.



अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए स्टेप्स---


- भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं,
- अगर पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी रजिस्टर करें.
- अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें. लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) होगी.
- आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी.
- लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाएं और होम पेज पर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है.
- यदि लागू हो तो "मेरे पास केवल आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है" बॉक्स को चेक करें.
- सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें.
- "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें.
- अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.
- एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.


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