Pension Withdrawal Rules: अगर आप भी पेंशन का पैसा निकालने का सोच रहे हैं तो अब बड़ा बदलाव हो गया है. नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत पैसा निकालने के नियम बदल गए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने इस बारे में जानकारी दी है. 


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पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पैसा निकालने के लिए अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया है. इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर होगा.


खातों की रियल स्थिति का लगेगा पता


‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते की रियल और एक्टिव स्थिति देखती हैं. इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर और ‘प्राण’ (Permanent Retirement Account Number) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं.


सभी पेंशन निकासी के लिए लागू होंगे नियम


ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे.


क्या होता है पेनी ड्रॉप?


आपको बता दें लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है.


पीएफआरडीए की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, “नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए.”


इनपुट - भाषा एजेंसी