GST on Notice Period: नौकरी छोड़ रहे हैं तो पढ़ लें, नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया तो देना पड़ेगा GST
GST on Notice Period: नौकरीपेशा (Salaried) करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अब बिना नोटिस पीरियड (Notice Period) पूरा किए नौकरी छोड़ी तो 18 परसेंट GST देना पड़ेगा. आमतौर पर नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को नोटिस पीरियड की बची हुई अवधि के लिए कंपनी को कुछ रकम चुकानी होती है.
नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया तो भरें GST
ऐसे कर्मचारी जो बिना नोटिस पीरियड पूरा किए कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे उन्हें कंपनी को तो एक तय रकम देनी ही होगी, साथ ही ऐसे कर्मचारी को सरकार को 18 परसेंट GST भी भरना होगा. यानी फुल एंड फाइनल पेमेंट पर आपको 18 परसेंट जीएसटी देना होगा. गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (The Gujarat Authority of Advance Ruling) ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. फैसले में कहा गया है कि नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना कंपनी की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को बची हुई अवधि के लिए कंपनी को वेतन राशि का भुगतान करने के साथ 18 परसेंट GST भी भरना होगा.
क्या था मामला?
दरअसल, अथॉरिटी एक केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद की एक कंपनी Amneal Pharmaceuticals के एक कर्मचारी ने एडवांस रूलिंग की मांग की थी, जिसमें कर्मचारी कंपनी के तीन महीने के नोटिस पीरियड को पूरा किए बिना ही नौकरी को छोड़ना चाहता था. इस पर अथॉरिटी ने फैसला दिया कि कोई कर्मचारी अगर अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे गए नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ता है तो उससे 18 परसेंट GST चुकाना होगा.
कंपनियों के लिए नोटिस पीरियड क्यों जरूरी?
आमतौर पर कंपनी कर्मचारी के अपॉइंटमेंट लेटर में एक नोटिस पीरियड का जिक्र करती है. जो कि हर पद और ओहदे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है. जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे उस नोटिस पीरियड तक काम करना होता है, ताकि कंपनी उसके रिप्लेसमेंट का इंतजाम कर सके. अगर कोई कर्मचारी अपने नोटिस पीरियड से कम काम करता है तो कंपनी उससे इसके लिए भुगतान मांगती है.