Tax पेयर्स की बल्ले-बल्ले, 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर सरकार देगी ये फायदे
Income Tax Return: अगर आपको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना है तो आयकर विभाग की तरफ से इसकी शुरुआत अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में हो जाएगी. आईटीआर ऐसे सैलरीड क्लॉस की तरफ से भरा जाता है जिनके अकाउंट का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती.
टैक्सपेयर्स को किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचने के लिए तय समय सीमा के अंदर आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर होने वाले फायदों के बारे में-
यदि आपने अंतिम तिथि तक आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया तो नियमानुसार आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा आपको आईटीआर फाइलिंग में देरी पर बनने वाले टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.
यदि आप लगातार आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाता है. किसी भी प्रकार के लोन अप्रूवल के लिए आईटीआर एक अहम दस्तावेज होता है.
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 में किसी विशेष वर्ष के नुकसान को अगले वर्ष तक ले जाने के लिए कुछ प्रावधान शामिल हैं. इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले आकलन वर्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं.
आईटीआर फाइल करने पर सरकार आपको कुछ कटौती की अनुमति देती है. इससे टैक्सपेयर्स पर बोझ को कम करने में मदद मिलती है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित होते हैं.