Vintage Cars: विंटेज कार के लिए सरकार ने बनाए नए नियम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ तय; जानें कितना लगेगा चार्ज
अगर आपके पास भी 50 साल पुरानी कार है या आप विंटेज कार (Vintage Cars) के मालिक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार ने विंटेज कार के लिए नए नियम बनाए हैं. मंत्रालय ने इसके लिए नया क्राइटेरिया तय किया है. साथ ही विंटेज मोटर गाड़ियों के रख रखाव और इस विरासत की सुरक्षा के लिए विंटेज मोटर गाड़ियों (vintage motor registration) की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी तय कर दिया है. आइये जानते हैं इस नए नियम के बारे में.
केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली में संशोधन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (CMVR) 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संजोना और बढ़ावा देना है. (रॉयटर्स)
विंटेज मोटर गाड़ियों के लिए नए नियम
इस नए नियमों के अनुसार, सभी दो पहिया/चार पहिया गाड़ियां जो 50 साल या उससे ज्यादा पुरानी हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखी गई हैं या जिनमें कोई जरूरी बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी. (रॉयटर्स)
VA सीरीज सहित आसान प्रक्रिया की सुविधा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए VA सीरीज (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
नए नियम के मुतबिक, रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 के मुताबिक जमा किया जाएगा. इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, जरूरी शुल्क, इम्पोर्टेंड गाड़ियों के मामले में एंट्री इनवॉयस और भारत में पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों के मामले में पुरानी आरसी (RC) जमा की जानी चाहिए. स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. (रॉयटर्स)
मूल रजिस्ट्रेशन चिह्न को बरकरार रख सकते हैं
पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियां अपने मूल रजिस्ट्रेशन चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन चिह्न XX VA YY8 के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा. इसमें VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड है, YY दो-अक्षर की सीरीज होगी और ‘8’ स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से अलॉट 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी.
देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज
नया रजिस्ट्रेशन चार्ज 20,000 रुपये और बाद में रीरजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये होगा. रेगुलर/कॉमर्शियल मकसद के लिए, विंटेज मोटर वाहनों को सड़कों पर नहीं लाया जा सकेगा. तो अगर आपके पास भी है विंटेज कार तो आज ही करा लें अपडेट.