रेलवे के साथ बिजनेस करने का सपना होगा सच, जानें कैसे होगी लाखों की कमाई

अगर आप भी छोटी पूंजी से नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए हैं. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को अपना सहभागी बनने का मौका दे रहा है.

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यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

भारतीय रेलवे सालाना 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोडक्ट खरीदता है. इन प्रोडक्ट में टेक्निकल (Technical) और इंजीनियरिंग उत्पादों (Engineering Products) के साथ दैनिक उपयोग (Daily Use Product) के सभी लगभग सभी तरह के सामान होते हैं. ऐसे में आप छोटे कारोबारी के तौर पर रेलवे को अपना प्रोडक्ट बेचकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. अगर आप भी रेलवे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको https://ireps.gov.in और https://gem.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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इस तरह शुरू करें अपना बिजनेस

रेलवे कोई भी प्रोडक्ट उस कंपनी से खरीदता है जो मार्केट में सबसे सस्ता सामान सप्लाई कर रहा हो. ऐसे में आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश करनी होगी जो आपको किसी कंपनी या मार्केट से आसानी से और सस्ती दरों पर मिल जाए. इसके बाद आप एक डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) बनवाएं. इसकी मदद से आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर नए टेंडर देख सकेंगे. अपनी लागत और प्रॉफिट के आधार पर टेंडर डालें. ध्यान रहे आपके रेट कॉम्पिटेटिव रहेंगे तो आपको टेंडर मिलने में आसानी होगी. सर्विस की सप्लाई के लिए रेलवे कुछ तकनीक योग्यता मांगता है.

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रेलवे लोकल प्रोडक्ट्स को दे रहा है बढ़ावा

रेलवे ने घरेलू निर्माताओं (Domestic Manufacturers) को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी, निष्पक्ष खरीद प्रणाली को प्रोत्साहन दिया है. मेक इन इंडिया नीति के तहत रेलवे ने अपने वैगन (Wagons), ट्रैक (Tracks) और एलएचबी डिब्बों (LHB coaches) के टेंडर में 50 फीसदी से अधिक स्थानीय प्रोडक्ट वाले आपूर्तिकर्ता ही भाग ले सकेंगे. वहीं, ‘वंदे भारत’ ट्रेन सेट के लिए 75 फीसदी इलेक्ट्रिक सामान मेक इन इंडिया के तहत खरीदा जाएगा.

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MSME को दे रहे हैं बढ़ावा

रेलवे ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है. रेलवे के किसी टेंडर की लागत की 25 फीसदी तक की खरीद में एमएसएमई को 15 फीसदी तक की प्राथमिकता मिलेगी. इसके अलावा, छोटे उद्योगों को धरोहर जमा राशि और सुरक्षा जमानत राशि जमा करने की शर्तों में भी छूट दी गई है.

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नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

अगर कोई आपूर्तिकर्ता रेलवे की किसी एक एजेंसी में कोई प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन (Supplier Registers) करा लेता है तो इसे पूरे रेलवे में प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. एक बार रजिस्ट्रेशन करा रेलवे के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

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