ALERT! कहीं आप भी तो नहीं हुए Income Tax के फर्जी नोटिस के शिकार, एक क्लिक में ऐसे करें चेक

हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ठगों ने टैक्सपेयर्स को फर्जी नोटिस भेजकर लूटने की कोशिश की है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क Wed, 09 Dec 2020-5:53 pm,
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आयकर विभाग से आए नोटिस तो घबराना नहीं

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते वक्त अक्सर गलती हो जाती है. ऐसी स्थिति में आईटी विभाग टैक्सपेयर्स को इंटीमेशन (Intimation) भेजती है. हालांकि कुछ लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) की तरफ से नोटिस भी मिलता है. ये वो टैक्सपेयर होते हैं, जिनके रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई हो या फिर दिए गए टैक्स से कम भुगतान किया गया हो.

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इन 10 स्थितियों में विभाग जारी होता है नोटिस

1. आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी 2. शेयरों से एलटीसीजी की गलत रिपोर्टिंग 3. फॉर्म 26एएस के साथ टीडीएस क्लेम का मेल नहीं खाना 4. सही इनकम का खुलासा नहीं करना 5. जीवनसाथी के नाम पर किए गए निवेश को नहीं बताना 6. गलत रिटर्न फाइल करना 7. बहुत अधिक मूल्य का ट्रांजेक्शन 8. स्क्रूटनी के लिए आपका रिटर्न चुने जाने पर 9. टैक्स बकाया होने पर 10. पिछले सालों में टैक्स छुपाना

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IT विभाग की साइट से करें चेक

कई बार इनकम टैक्स नोटिस की कम जानकारी के चलते फ्रॉड करने वाले लोग टैक्सपेयर्स का फायदा उठा लेते हैं. फ्रॉड करने वाले आम जनता को फोन और मेल करके ठगी करते हैं. लेकिन अब आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इस बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं.

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इन स्टेप्स को फॉलो करें

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें. इसके बाद आपको ‘Quick Links’ का ऑपशन दिखेगा. इस पर क्लिक करें. यहां ‘Authenticate’ के नीचे आप ‘Notice/Order Issued By ITD’ पर क्लिक करें. नोटिस में मिले डॉक्यूमेंट नंबर या PAN नंबर, एसेसेमेंट ईयर, महीना और नोटिस इश्यू होने का साल दर्ज करें. इसके बाद ‘Captcha Code’ दर्ज कर सबमिट बटन दबा दें. 

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नोटिस असली होने पर आएगा ये मैसेज

सबमिट का बदल दबाते ही आपकी स्क्रीन पर ‘Yes, Notice is valid and issued by Income Tax Authority’ लिखा एक मैसेज आएगा. ये तभी आएगा जब आपका नोटिस असली होगा.

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फर्जी नोटिस का चलेगा पता

अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा तो मतलब कि आपका नोटिस फेक है. यानी कोई आपके साथ ठगी करने का प्लान बना रहा है. इसलिए नोटिस आने के बाद उसको इनकम टैक्स विभाग की साइट से जरूर चेक करें.

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