NPS में निवेश से बचाएं पूरे 2 लाख रुपये इनकम टैक्स, बस ये तरीका आजमाइए
NPS में इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट मिलती है. 2015 तक ये इनकम टैक्स छूट सिर्फ 1 लाख रुपये तक थी. 2015 के बजट में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया.
NPS में निवेश से 2 लाख तक की टैक्स छूट
NPS में इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट मिलती है. 2015 तक ये इनकम टैक्स छूट सिर्फ 1 लाख रुपये तक थी. 2015 के बजट में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया. साथ ही एक नया सब-सेक्शन भी जोड़ा गया 1B, जिसके तहत 50,000 रुयपे की अतिरिक्त छूट दी गई, जो 1.5 लाख की अधिकतम लिमिट से ऊपर मिलती है. यानी NPS में निवेश से कोई भी निवेशक कुल 2 लाख रुपये तक की छूट पा सकता है
ऐसे मिलेगी 2 लाख तक की टैक्स छूट
इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आपने 80C के तहत FD, ELSS, PPF में निवेश किया है, जिससे आपकी टैक्स छूट बनती है 1.5 लाख रुपये. अब अगर आपने अलग से NPS में 50,000 रुपये का निवेश कर दिया तो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार की छूट मिलेगी, ये 80C की छूट में जोड़ दिया जाएगा. यानी कुल छूट हो जाएगी 2 लाख रुपये.
NPS अकाउंट दो तरह के होते हैं
लेकिन इसके लिए आपका NPS टियर 1- अकाउंट होना जरूरी है. अगर आपको नहीं पता कि NPS अकाउंट भी दो तरह के होते हैं तो यहां समझिए. टियर 1- अकाउंट में निवेश करेंगे तो 60 साल के पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते, हां कुछ शर्तों के साथ आंशिक निकासी जरूर की जा सकती है. तीन साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है
NPS टियर 2 अकाउंट समझिए
टियर 2 अकाउंट एक स्वैच्छिक सेविंग अकाउंट है जिसमें सब्सक्राइबर जब चाहे पैसे निकाल सकता है. टियर 2 अकाउंट वो ही खोल सकते हैं जिनके पास पहले से टियर 1 अकाउंट होता है. NPS में निवेश अब exempt-exempt-exempt (EEE) कैटेगरी में आता है यानी निवेश पर, बनने वाले ब्याज पर और मैच्योरिटी किसी पर भी टैक्स नहीं लगता है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक मैच्योरिटी पर सब्सक्राइबर 60 परसेंट तक अमाउंट ही निकाल सकता है. बाकी 40 परसेंट उसे रेगुलर पेंशन के लिए एन्यूटी प्लान में निवेश करना होता है. एन्यूटी इनकम टैक्सेबल होती है.