नए साल से बदल जाएगा पेमेंट का तरीका, क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स जरूर कर लें ये काम

नई दिल्ली: ग्राहकों के डाटा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 1 जनवरी से RBI का एक नया नियम लागू होने जा रहा है. नए नियम के तहत आने वाले साल की शुरुआत के साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये नया नियम और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है.

Wed, 22 Dec 2021-8:50 pm,
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ऐसे होगा पेमेंट

अगले साल से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आरबीआई आपके कार्ड को एक टोकन नंबर देगी. नए साल से उसी टोकन के जरिए ग्राहक पेमेंट कर पाएंगे.

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क्या है टोकनाइजेशन?

छोटी दुकान हो या शॉपिंग मॉल ज्यादातर लोग कार्ड के जरिए ही पेमेंट करने लगे हैं. ऐसे में हम अपने कार्ड का डाटा किसी कंपनी या मर्चेंट को देते हैं और ये मर्चेंट या कंपनी हमारे डाटा को स्टोर कर लेती हैं. जिससे डाटा चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने एक नया नियम शुरू किया है, जिसमें वह किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का एक टोकन नंबर देगी जिसे टोकनाइजेशन कहा जा रहा है. 

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क्या है नया नियम?

नए नियम के तहत 1 जनवरी 2022 से कोई भी कंपनी या मर्चेंट ग्राहकों के कार्ड की जानकारी जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या CVV को स्टोर नहीं कर पाएंगे. आपको बता दें कि आरबीआई ने सभी कंपनियों से कह दिया है कि वे ग्राहकों को पहले से स्टोर डाटा डिलीट कर दें, ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके.

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RBI ने दी मंजूरी

आरबीआई ने वीजा, मास्टरकार्ड और रूपे कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी की तरफ से एक टोकन जारी करने की मंजूरी दी है, जिसे टोकनाइजेशन कहा जा रहा है. 

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इस तरह रुकेगी डाटा चोरी

नए साल से आपको बिना डिटेल्स दिए पेमेंट करने के लिए टोकनाइजेशन के विकल्प को चुनना होगा. इस तरह ग्राहकों के कार्ड की डिटेल्स मर्चेंट के पास स्टोर नहीं होंगी, जिससे डाटा चोरी होने और फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगेगी.

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