PPF में हुए बड़े बदलावों के बारे में आपको पता है या नहीं, नहीं जाना तो होगा नुकसान!
PPF Calculator: छोटी बचत योजनाओं में पसंदीदा पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में यदि आप भी निवेश करते हैं तो आपको हुए इसमें बदलाव के बारे में जरूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के साथ पीपीएफ (PPF) में भी बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं इसमें हुए बदलावों के बारे में.
पीपीएफ में आपका निवेश 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए. यह राशि साल में न्यूनतम 500 रुपये या उससे ज्यादा होनी चाहिए. पीपीएफ में पूरे साल के दौरान जमा की गई रकम डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आप एक महीने में एक ही बार पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं.
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म ए (Form-A) की बजाय अब फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होगा. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए (जमा के साथ) मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.
पीपीएफ में जमा रकम पर लोन लेने पर ब्याज दर 2 फीसदी से घटाकर एक प्रतिशत कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने पर आपको दो या इससे ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना जरूरी है. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है.
आप यदि पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख के दो साल पहले अकाउंट में उपलब्ध पीपीएफ बैलेंस के 25 प्रतिशत पर ही कर्ज ले सकते हैं. उदाहरण के लिए आप 31 अक्टूबर 2022 को आवदेन कर रहे हैं तो इससे दो साल पहले यानी 31 अक्टूबर 2020 को यदि आपके पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो इसका 25 प्रतिशत लोन मिल सकता है.
आप बिना पैसे जमा किए अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद भी जारी रख सकते हैं. इसमें आप पर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद यदि आप पीपीएफ अकाउंट (PPF Acoount) का एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.