Tax Saving Tips: इस बार ज्‍यादा टैक्‍स बचाने के ल‍िए इन सरकारी योजनाओं में करें न‍िवेश, अभी भी है समय

How to save Tax: फाइनेंश‍ियल ईयर 2023 मार्च में पूरा हो जाएगा. पूरे साल आपने क्‍या बचत की, उसके आधार पर ही आपको टैक्‍स र‍िबेट म‍िलेगी. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो द‍िसंबर में कंपन‍ियां इनवेस्‍टमेंट प्रूफ मांगना शुरू कर देंगी. इनके आधार पर ही आपकी सैलरी में से टैक्‍स कटेगा या नहीं यह तय होगा.

ज़ी न्यूज़ डेस्क Sun, 06 Nov 2022-1:40 pm,
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आपने सेव‍िंग नहीं की तो टैक्‍स ज्‍यादा कटेगा और टेक होम सैलरी कम हो जाएगी. टैक्‍स नहीं कटा तो ज्‍यादा से ज्‍यादा सैलरी आपके हाथ में आएगी. हो सकता है आपने अभी तक इनवेस्‍टमेंट नहीं क‍िया हो, अगर ऐसा है तो अभी भी समय है और फटाफट न‍िवेश कर लीज‍िए. हम आपको बताते हैं क‍िस योजना में न‍िवेश करना आपके ल‍िए फायदेमंद रहेगा?

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इनकम टैक्‍स बचाने के लिए पीपीएफ (PPF) सबसे अच्‍छी सरकारी स्‍कीम है. आप पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक न‍िवेश कर सकते हैं. पीपीएफ में जमा पैसे पर सरकार की गारंटी होती है. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.

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18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच वाला कोई भी शख्‍स इस योजना में न‍िवेश कर सकता है. एनपीएस में न‍िवेश से आप 80C के तहत डेढ़ लाख के अलावा 50 हजार की छूट और ले सकते हैं. इसमें आप 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं.

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10 साल से कम उम्र की अपनी लाडली के नाम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में खाता खोलकर टैक्‍स सेव‍िंग कर सकते हैं. मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना में न‍िवेश करके आप डेढ़ लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें सरकार 7.6 प्रत‍िशत का ब्‍याज देती है.

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) का खाता पोस्‍ट ऑफिस में खोला जा सकता है. यहां जमा की गई डेढ़ लाख तक की राश‍ि पर आप 80C के तहत आयकर छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें 7.4% सालाना ब्‍याज मिलता है.

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टैक्स सेविंग एफडी में निवेश से भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इसमें आपका निवेश 5 साल के लिए लॉक हो जाता है. इस तरह की एफडी की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं. आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक की सावधि जमा पर 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

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Equity Linked Savings Scheme (ELSS) अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में सालाना एक लाख रुपये तक का लाभ कर योग्य नहीं है. ईएलएसएस का न्‍यूनतम लॉकइन पीर‍ियड तीन साल का होता है.

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