Rental Policy: किरायेदारों को मनमाने किराए से राहत! सरकार ने बदला ये कानून
UP Rental Policy: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट (Uttar Pradesh Cabinet) ने नए किरायेदारी (Tenant) कानून को मंजूरी दे दी. इसके तहत मकान मालिक (Landlord) अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. इससे किरायेदारों को बहुत राहत मिलेगी. इससे किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवाद भी कम हो सकेंगे. ऐसे में लोगों को व्यर्थ की परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा.
ये कानून किया है पास
दरअसल योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है. इस अध्यादेश को शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई
बगैर एग्रीमेंट नहीं दे सकेंगे किराये पर मकान
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस अध्यादेश के तहत कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराये पर अपना मकान नहीं दे सकेगा. मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथारिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है, जहां अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा.
मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया
इसके अलावा इस अध्यादेश के अनुसार कोई मकान मालिक मनमाना ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेगा. वह आवासीय मकानों के लिए मात्र पांच फीसदी और गैर आवासीय परिसर में केवल सात फीसदी सालाना किराया बढ़ा सकता है.