इस बैंक से नहीं निकलेगा पैसा, RBI ने रद्द किया लाइसेंस; सेंट्रल बैंक पर 1.5 करोड़ की पेनाल्टी
RBI: आरबीआई की जांच में बैंक से जुड़े अधिकारियों के गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी. इससे पहले आरबीआई ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांच पर जमा और निकासी पर रोक लगा दी थी.
Central Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाता रहा है. पिछले दिनों आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद अब एक और बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. इस बार रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक की ब्रांच गाजीपुर में है। इससे पहले बैंक से जुड़े एक मामले में पिछले साल आरबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर, पूर्व सीईओ विवेक पांडेय और संबंधित पार्टी व फर्म के खिलाफ 30 अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
912 खाताधारकों के 12.63 लाख करोड़ वापस
इस पूरे मामले की जांच को-ऑपरेटिव सेल वाराणसी की तरफ से की जा रही है. इस बैंक की शुरुआत 1989 में हुई थी. आरबीआई की जांच में बैंक से जुड़े अधिकारियों के गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी. इससे पहले आरबीआई ने पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांच पर जमा और निकासी पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा केंद्रीय बैंक पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपये से कम जमा करने वाले 912 खाताधारकों को 12.63 लाख करोड़ रुपये वापस कर चुकी है. इसके अलावा 1691 अकाउंटहोल्डर को 22.92 करोड़ रुपये वापस करने का प्रोसेस चल रहा है.
सोनाली बैंक पर 96.40 लाख की पेनाल्टी
बैंक से 40 करोड़ रुपये के लोन बांटे गए हैं, जिसकी विभागीय उच्चाधिकारियों के लेटर आने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी. बैंक का लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने पर रद्द किया गया है. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अंशल कुमार ने अमर उजाल से बातचीत में इसकी पुष्टि की है. इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.40 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है.
सेंट्रल बैंक पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना
नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों ही बैंकों ने लोन देने के नियमों और केवाईसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया. इस कारण उन पर यह जुर्माना लगाया गया है. पहली गलती यह है कि उन्होंने एक कंपनी को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के भरोसे पर वर्किंग कैपिटल लोन दे दिया. दूसरी गलती यह है कि कुछ ग्राहकों के अकाउंट में जहाँ अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हुए थे, वहां बैंक तय समय में पैसा वापस जमा करने में कामयाब नहीं हो सका.
आरबीआई ने 31 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की वित्तीय स्थिति पर एक वैधानिक निरीक्षण निगरानी मूल्यांकन (ISE 2022) किया. बैंक के जवाब और निजी सुनवाई के दौरान दी गई दलील के आधार पर देखने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह पाया कि अन्य बातों के अलावा बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए. इन आरोपों के आधार पर बैंक पर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए.