RBI Imposes Penalty: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से न‍ियमों का उल्‍लंघन करने के आरोप में इस बार प्राइवेट सेक्‍टर के दो द‍िग्‍गज बैंकों पर जुर्माना लगाया गयाा है. इस बार आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर (Kotak Mahindra Bank) 3.95 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है. इससे पहले केंद्रीय बैंक पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के एसबीआई (SBI) और इंडियन बैंक (Indian Bank) पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा चुका है.


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निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना


आरबीआई की तरफ से बताया गया क‍ि आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लोन और एडवांस से जुड़े प्रत‍िबंध व फ्रॉड क्‍लासीफ‍िकेशन के अलावा बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है. रिजर्व बैंक की तरफ से एक अन्‍य बयान में कहा गया क‍ि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.


यह कार्रवाई बैंक की तरफ से तय क‍िये गए र‍िकवरी एजेंट, कस्‍टमर सर्व‍िस और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है. आरबीआई के अनुसार दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है. इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई फैसला सुनाने का मकसद नहीं है.


बैंकों पर लगी पेनाल्‍टी का ग्राहकों पर असर
केंद्रीय बैंक की तरफ से प‍िछले करीब एक महीने में करीब 20 सहकारी, प्राइवेट और पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. इनमें सबसे ज्‍यादा आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 12.19 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगी है. आपको बता दें केंद्रीय बैंक की तरफ से समय-समय पर न‍ियमों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है. लेक‍िन इसका क‍िसी प्रकार का असर बैंक के खाताधारकों पर नहीं पड़ता. ग्राहक अपने खातों से पहले की ही तरह नगदी न‍िकासी और रकम जमा कर सकते हैं. (इनपुट भाषा से भी)