RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई की तरफ से केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी पेनाल्‍टी लगाई गई है. इन तीनों ही बैंकों पर करीब तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि 'जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना, 2014' से संबंधित कुछ न‍ियमों के उल्लंघन के मामले में एसबीआई (SBI) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


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एनबीएफसी पर लगाया जुर्माना


केंद्रीय बैंक ने बताया क‍ि इनकम सर्ट‍िफ‍िकेशन, प्रॉपर्टी क्‍लास‍िफ‍िकेशन और लोन से जुड़े प्रावधान, फंसे कर्ज (NPA) को लेकर प्रावधान और केवाईसी से जुड़े आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में केनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर ओड़िशा में राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट ल‍िम‍िटेड पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


ग्राहकों पर क्‍या होगा असर?
आरबीआई की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद में साफ क‍िया गया क‍ि बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खाम‍ियों को लेकर लगाया गया है. बैंक और ग्राहकों के बीच लेन-देन या करार से इसका कोई लेना-देना नहीं है. आरबीआई समय-समय पर बैंक‍िंग न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों या एनबीएफसी पर जुर्माना लगाता रहता है. बैंक पर लगे जुर्माने से ग्राहकों का कोई ताल्‍लुक नहीं होता. बैंक का ग्राहकों से जुड़ा कामकाज पहले की ही तरह जारी रहता है.