इस बड़े बैंक पर RBI ने लगाया जुर्माना, ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने में बरती लापरवाही
Reserve Bank of India: आरबीआई की तरफ से आयोजित आईएसई 2022 के लिए वैधानिक निरीक्षण के निष्कर्ष से पैदा हुई है. जांच में कई कमियां सामने आईं, इनमें कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में बैंक की लापरवाही सामने आई.
Axis Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) के खिलाफ 90.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर केंद्रीय बैंक की तरफ से यह जुर्माना निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. रिजर्व बैंक की तरफ से अपने बयान में कहा गया कि केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किये गए हैं. इन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है.
रिकवरी एजेंट के सही व्यवहार नहीं करने का भी मामला
यह कार्रवाई 31 मार्च, 2022 तक एक्सिस बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई की तरफ से आयोजित आईएसई 2022 के लिए वैधानिक निरीक्षण के निष्कर्ष से पैदा हुई है. जांच में कई कमियां सामने आईं, इनमें कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में बैंक की लापरवाही सामने आई. इसके अलावा, एक्सिस बैंक को कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल करने और उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंट का सही व्यवहार नहीं करने का मामला भी सामने आया है.
टेप रिकॉर्डिंग देने में बैंक कामयाब नहीं रहा
इतना ही नहीं रिकवरी एजेंटों की तरफ से कुछ ग्राहकों को किये गए कॉल की टेप रिकॉर्डिंग भी बैंक देने में कामयाब नहीं रहा. आबीआई के बयान में कहा गया कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई बातचीत में केंद्रीय बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों का पालन नहीं करने का आरोप सही है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाना जरूरी समझा. बीएसई पर एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर गुरुवार को 15.70 रुपये की गिरावट के साथ 1,025.60 पर बंद हुए.