RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) समय-समय पर बैंकों की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों के ख‍िलाफ जुर्माना लगाता रहता है. अब आरबीआई (RBI) ने 'द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक' समेत तीन सहकारी बैंकों पर रेग्‍युलेटरी कॉम्‍पलीएंस (Regulatory Compliance) में खामी को लेकर जुर्माना लगाया है.


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मुंबई के इस बैंक पर 37.50 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्‍चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित 'महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक' (Maharashtra State Cooperative Bank) पर 37.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


न‍ियमों के उल्‍लंघन पर 50 लाख का जुर्माना
एक अन्य प्रेस नोट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 'द नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक' पर अन्य बैंकों के साथ ड‍िपोज‍िट प्‍लान‍िंग और ड‍िपोज‍िट रकम पर ब्‍याज के मामले में आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिहार के बेतिया स्थित 'नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर भी दो लाख का जुर्माना लगा है.


दो बड़े बैंकों पर एक-एक करोड़ का जुर्माना
आरबीआई की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर लगाया गया है. इससे पहले आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक (Kotak Mahindra Bank & Indusind Bank) पर करीब एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इंडसइंड बैंक (Indusind Bank) पर जुर्माना 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) मानकों का पालन नहीं करने पर लगाया गया था.


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