कोलकाता : प्राइवेट लेंडर बंधन बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाइसेंसिंग शर्तों के उल्‍लंघन पर बैंक के नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी हैं. बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष के वेतन वृद्धि पर भी अगली अधिसूचना तक के लिए रोक लगा दी गई है. 


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बैंक ने नहीं घटाई शेयर होल्डिंग
बंधन बैंक ने नियामकीय फाइलिंग में कहा, 'आरबीआई का कहना है कि बैंक ने अभी तक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की हिस्सेदारी को घटाकर 40% नहीं किया, जोकि लाइसेंसिंग शर्तों के तहत जरूरी था. इसलिए नई शाखाएं खोलने की इजाजत वापस ली जाती है और इसके लिए पहले आरबीआई से अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही बैंक और सीईओ और एमडी के वेतन को अगली अधिसूचना तक वर्तमान स्तर पर रोक दिया गया है.'



बैंक लाइसेंसिंग शर्तें करेगा पूरी
बैंक ने कहा कि वह लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है और इस समय में आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा. वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में बंधन बैंक के मुनाफे में 47.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी, जोकि 481.71 करोड़ रुपये रही. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 327 करोड़ रुपये थी. बैंक ने कहा था कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी ब्याज आय में 39.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जोकि 1,037 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में यह 743 करोड़ रुपये थी.


इनपुट एजेंसी से