SEBI Update: शेयर बाजार में इंवेस्ट करने वाले निवेशकों के हितों का ध्यान सेबी की ओर से रखा जाता है. अब सेबी की ओर से एक अहम अपडेट जारी किया गया है और कुछ नए नियम लाए गए हैं, जिनके बारे में निवेशकों को भी ध्यान में रखना चाहिए. इसको लेकर सेबी की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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सेबी ने उठाया कदम


बाजार नियामक सेबी ने बकाया गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (Non-Convertible Debt Securities- NCD) वाली लिस्टेड कंपनियों को आगे ऐसी प्रतिभूतियां जारी करने के लिए उन्हें शेयर बाजारों में लिस्ट करना जरूरी कर दिया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर डाले गए एक नोटिफिकेशन में कहा कि यह बदलाव एक जनवरी, 2024 से लागू होगा.


कीमत निर्धारण में पारदर्शिता


इस कदम का मकसद Non-Convertible Debt Securities (NCD) के कीमत निर्धारण में पारदर्शिता लाना है. इससे निवेशकों और बाजार को ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) के बारे में बेहतर जानकारी मिल पाएगी. इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड की गलत बिक्री की आशंका भी दूर होगी. सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि इस प्रावधान से कुछ खास तरह की प्रतिभूतियों को छूट दी गई है. इनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत जारी पूंजीगत लाभ कर ऋण प्रतिभूतियां (Capital Gains Tax Debt Securities), परिपक्व होने तक रखी जाने वाली एनसीडी और किसी नियामक, न्यायाधिकरण या अदालत के आदेश पर जारी की गईं एनसीडी शामिल हैं.


परिपक्वता अवधि तक बनाए रखा जाएगा


सेबी ने अधिसूचना में कहा है कि लिस्टेड कंपनियों की तरफ से जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को परिपक्वता अवधि तक बनाए रखा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें भुनाया जा सकेगा. यह कदम जून में सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उठाया गया है. उसी के बाद सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के संबंध में प्रावधान जारी किए हैं. (इनपुट: भाषा)