Share Market: सेबी समय-समय पर निवेशकों के हित और कारोबार के हित को लेकर कदम उठाता रहता है. अब सेबी ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि एक ‘मर्चेंट बैंकर’ प्रतिभूति बाजार (Securities Market) से संबंधित कारोबार को छोड़कर कोई भी दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ये बात मंगलवार को कही है.


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फर्क आने की भी संभावना


हालांकि सेबी की ओर से यह भी कहा गया है कि उसके इस विचार में मामले के आधार पर फर्क आ सकता है. सेबी ने यह टिप्पणी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की इकाई पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसेज के संदर्भ में की है. दरअसल, हाल ही में पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसेज ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से स्पष्टीकरण मांगा था.


यह मांगा था स्पष्टीकरण


एक ‘मर्चेंट बैंकर’ के रूप में पंजीकृत पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसेज ने नियामक से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वह आवासीय ऋण एवं वाहन ऋण की खुदरा बिक्री का नया कारोबार शुरू कर एक प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट के रूप में काम कर सकती है?


सेबी ने कही ये बात


सेबी ने इस पर जारी अपने अनौपचारिक मार्गदर्शन में कहा, "मर्चेंट बैंकर के लिए नियम निर्धारित करने वाली धारा 13ए के दायरे के बाहर गैर-प्रतिभूति सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है." ‘मर्चेंट बैंकर’ नियम की धारा 13ए कहती है कि कोई भी मर्चेंट बैंकर प्रतिभूति बाजार के अलावा किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकता है.


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