SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के व्यापार को बढ़ावा देते हैं.


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सोमवार को जारी एक प्रेस बयान में SEBI ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां Securities Contract (Regulation) Act, 1956 और SEBI Act, 1992 का उल्लंघन करती हैं. ये कानून निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं.


ऐसे प्लेटफॉर्म्स से बचने की सलाह


SEBI ने इस संदर्भ में 2016 में जारी अपनी चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स और स्कीम्स से बचने की सलाह दी गई थी, जो अनधिकृत थीं. 2016 के बयान में बताया गया था कि कई संस्थाएं निवेशकों को लीग, प्रतियोगिताओं, और योजनाओं के जरिए लुभा रही थीं, जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित थीं. इनमें कुछ योजनाएं पुरस्कार राशि वितरण तक सीमित थीं, लेकिन ये SEBI या SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों से अनुमोदित नहीं थीं.


केवल रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से करें लेनदेन


अपने बयान में सेबी ने आगे कहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मंच बिना उचित मंजूरी के गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधा दे रहे हैं. ऐसे में निवेशकों को आगाह किया जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई भी लेनदेन न करें या उसपर कोई भी संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण साझा न करें क्योंकि ये न तो अधिकृत हैं और न ही सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं.


SEBI ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ही "लिस्टेड" और "लिस्ट होने वाली" कंपनियों की सिक्योरिटीज के लिए ट्रेडिंग और फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं.