Check Property Documents: नोएडा के ट्विन टावर के गिरने का मंजर तो हम सबने देखा है. कैसे सालों में खड़ी हुई बिल्डिंग को गिरने में केवल कुछ सेकंड्स का समय लगा. आज कल अखबारों में उन मकानों के गिरने की खबर खूब आ रही है जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे. कहीं इसी लाइन में आपका मकान ना हो, इसके लिए हम कुछ बातें आपको याद करा देना चाहते हैं. अगर आप दिल्ली या नोएडा में मकान खरीदने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें. 


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1. जिस भी मकान, जमीन या फ्लैट को आप खरीद रहे हैं उसका रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन चेक करना कभी न भूलें, आपको बात दें कि 500 वर्ग मीटर से कम की जमीन पर ये नियम लागू नहीं होता है. 


2. हर राज्य की अपनी रेरा (RERA) की वेबसाइट होती है जिस पर डेवेलपर प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालता है. डेवेलपर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यूनिक कोड के जरिये प्लान या प्रोजेक्ट को रेरा की वेबसाइट पर देख सकते हैं. 


3. दिल्ली में मकान या फ्लोर लेने से पहले देख लें, कहीं वो अनऑथराइज्ड तो नहीं. क्योंकि काफी लोग अनधिकृत जमीन पर कब्जा करके मकान बनाकर बेच देते हैं.


4. जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, कहीं वो लीज पर तो नहीं ली गई है इस बात को भी जरूर ध्यान में रखें. 


5. प्रोजेक्ट लेआउट की कॉपी बिल्डर से लेकर उसे रेरा (RERA) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. बिल्डर ने जो नक्शा दिया है निर्माण उसी के मुताबित होना चाहिए.


6. मकान लेते समय रजिस्ट्री पेपर की जांच जरूर कर लें. इसके साथ मकान के पुराने पेपर भी जरूर देख लें. 


7. मालिकाना हक दो तरह का होता है पहला पैतृक जमीन और दूसरा खरीदी गई जमीन. प्रोपर्टी का मालिकाना हक जरूर देख लें. रजिस्ट्रार ऑफिस से पेपर निकलवा कर उसके मेन पेपर से मिलान करना ना भूलें.



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