Toll Fee Rules: जब दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क की बात होती है, तो भारत का नाम भी शामिल होता है. सड़कों की मरम्मत और रखरखाव एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए स्टेट और नेशनल हाइवे पर कई किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं. हर एक्सप्रेसवे या हाइवे का टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी आपको टोल टैक्स से राहत दिला सकती है.


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क्या कहता है एनएचआईए का नियम


भारत के स्टेट, नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे से रोजाना करोड़ों गाड़ियां गुजरती हैं. और टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है. कभी-कभी लंबी लाइनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि, 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआईए) ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत कोई भी वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक नहीं रुक सकता. यदि रुकने का समय इससे अधिक होता है, तो आपको बिना टोल दिए निकलने की अनुमति है.


..अगर टोल प्लाजा पर भीड़ है


एनएचआईए के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर भीड़ है या 10 सेकंड से अधिक रुकना पड़ रहा है, तो आप निशुल्क टोल का लाभ ले सकते हैं. यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप एनएचआई की हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.


तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा..


इसके अलावा यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वाहनों की लंबी लाइन लगी है. तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते कि आपकी गाड़ी उस पीली पट्टी से दूर न हो. अगर आपकी गाड़ी इस सीमा के भीतर है, तो आपको टोल चुकाना होगा.


टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही तो


अंत में, यदि टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है, तो आप भी टोल टैक्स से बच सकते हैं. इन नियमों की जानकारी रखने से आपको टोल टैक्स से राहत मिल सकती है.


(एजेंसी इनपुट के साथ)