Central Employees: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.


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उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा प्रदान की गई प्रोबिटी पोर्टल (30.06.2023 तक) पर उपलब्ध अद्यतन जानकारी/डेटा के अनुसार, मौलिक नियमों (एफआर) -56 (जे) / समान प्रावधानों के प्रावधान चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


सिंह ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है." उन्होंने यह भी कहा कि एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है.


मंत्री ने कहा, "सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग, नियमों के सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है."


वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं.


(एजेंसी इनपुट के साथ)