Chinese Military Rules: चीन की आर्मी आज दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा फौजी हैं. चीन की आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के नाम से जाना जाता है. चाइनीज आर्मी की भर्ती प्रक्रिया वहां के सैनिक सेवा कानून के अधीन आती है.  ड्रैगन अपने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश सेवा के नाम पर आर्मी जॉइन करने के लिए प्रेरित करता है. आइए जानते हैं चाइनीज आर्मी में कैसे होती है भर्ती और क्या हैं नियम.


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6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के पास करीब 20 लाख जवान हैं, जिसमें मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट आर्मी और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आर्मी जैसी विभिन्न शाखाएं शामिल हैं. आर्मी में भर्ती होने वाले युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती थी, जिसे अब नई भर्तियों के लिए बढ़ाकर 6 माह कर दिया है. चायनीज मिलिट्री की स्थापना 1927 में हुई थी, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा है. 


भर्ती, ट्रेनिंग और सैलरी
सैनिकों को तीन महीने की ट्रेनिंग को हाल ही में बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. इस ट्रेनिंग का मकसद नए फौजियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल स्किल्स से लैस कर उन्हें आर्मी लाइफ के लिए तैयार करना है. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जवानों को अलग-अलग रेजिमेंट या यूनिट में तैनात किया जाता है, जहां उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है. ऐसा कहा जाता है कि चीनी सेना अपने जवानों को बेहद सख्त ट्रेनिंग देती है, इस दौरान उन्हें टफ मेंटल और फिजिकल टास्ट से गुजरना पड़ता है.


जानकारी के मुताबिक साल 2021 में चान की सरकार ने पीएलए मेंबर्स की सैलरी में 40 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. इसके मुताबिक कर्नल रैंक के ऑफिसर को अब मंथली सैलरी 20,000 युआन (करीब 1,000 अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा मिलती है.


आर्मी छोड़ने पर मिलती है ये सजा
किसी भी चाइनीज सोल्जर के लिए आर्मी छोड़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि जो सैनिक आर्मी की जॉब छोड़ना चाहता है, तो उसे कड़ी सजा भुगतना पड़ सकता है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद एक आर्टिकल में एक सैनिक जांग को दी मिली पनिशमेंट का जिक्र किया गया है. उसने आर्मी छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी किसी नरक में जीने के समान कर दी गई.  


सैनिक पर लगे थे ये जुर्माने 


  • दो साल के लिए फॉरेन ट्रिप बैन

  • ट्रेन और बस में सफर करने पर रोक

  • प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक

  • लोन और बीमा इंश्योरेंस कराने परपाबंदी

  • नया व्यापार खोलने पर रोक

  • हायर एजुकेशन लेने पर बैन

  • आजीवन सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार