Rajya Sabha Elections Process: राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं. इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं. किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये वहां की आबादी के आधार पर तय होता है. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो, वहीं का रहने वाला हो.


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सवाल - कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव?
जवाब - राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग का फॉर्मूला राज्यों से डायरेक्ट जुड़ा होता है. किसी राज्य में राज्यसभा सदस्यों की जितनी सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या में उससे भाग दिया जाता है. इसमें जो संख्या आती है, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है.


सवाल - ये है राज्यसभा में जीत तय करने का फॉर्मूला
जवाब - [टोटल नंबर ऑफ वोट्स/(नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स+ 1)] + 1.


उदाहरण से ऐसे समझें.
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है.
इसमें एक जोडेंगे तो 12 आएगा. 
वहीं यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं. 
अब फॉर्मूला के मुताबिक 403 में 12 से भाग देना होगा. 403 में 12 से भाग देने पर 33.58 आएगा. 
अब फॉर्मलू के मुताबिक 33 में 1 जोड़ना होगा फिर 34 आएगा. 
मतलब यूपी में एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत है. 


सवाल - राज्‍य सभा के सदस्‍यों को कौन निर्वाचित करता है?
जवाब - भारत के राष्‍ट्रपति राज्‍यसभा के लिए 12 सदस्‍यों को नामित करते हैं.


सवाल - क्‍या नामित सदस्‍यों के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन होती है?
जवाब - भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 80(3) में प्रोविजन है कि राज्‍यसभा में राष्‍ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्‍यों को साहित्‍य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा एक्सपीरिएंस होना चाहिए.


सवाल - क्या आम चुनाव की तरह राज्यसभा चुनाव में भी नोटा का विकल्प मिलता है?
जवाब - तो इसका जवाब नहीं है, राज्यसभा चुनाव में इसका ऑप्शन नहीं मिलता है.