Voter List Name: देश में चुनाव को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम-शर्तें तय की हैं. इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते है.एक बार जब राज्य में संहिता लागू हो जाती है तो कई कार्यों पर बैन लग जाता है. ऐसे में आज हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं. इसके अलावा अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं. जानिए यहां...


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5 राज्यों में होने हैं चुनाव
इस साल 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों में चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में जिन्होंने वोटिंग लिस्ट में अब भी अपना नाम जुड़वाया नहीं है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिस्ट में नाम ऐड करा सकते हैं. यह मौका आचार संहिता लागू होने के 10 दिन बाद तक होता है. 


ऑनलाइन Add करें लिस्ट में अपना नाम
सबसे पहले वेबसाइट eci.nic.in पर जाएं.
यहां दिए'ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन' ऑप्शन को चुनें.
रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं.
पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.
एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे पता प्रमाण. 
अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने में असमर्थ हैं, तो यह अनुरोध कर सकते हैं कि बूथ लेवल अधिकारी डॉक्यूमेंट लेने आपके घर आए, यह ऑप्शन दिया होता है.


ऑफलाइन प्रोसेस
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें या ERO ऑफिस से भी ले सकते हैं.
जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें.
मांगे गए डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उसके साथ अटैच कर दें.
अपने निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर या मतदाता केंद्र पर अब फॉर्म भेज दें.


वोटिंग लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका
वोटिंग लिस्ट में ऑनलाइन नाम चेक करने के लिए सबसे पहले Voter Helpline ऐप डाउनलोड कर लें. इसके बाद लॉगइन कर लें. अब ईपीआईसी नंबर के जरिए आप वोटिंग लिस्ट नाम का स्टेटस चेक कर सकते हैं.