Limit of Free Luggage in Trains: ट्रेन में आपने कभी न कभी तो यात्रा की होगी. जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको पैसेंजर सामान के साथ दिखाई देते हैं. उनमें कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास 4-6 बैग के अलावा भी सामन होता है. आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि ट्रेन के एक टिकट पर कितने किलो तक वजन ले जाने का नियम है. अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए. अगर आप ज्यादा सामान के साथ पकड़े जाते हैं तो आपसे आपके सामान की तरह ही भारी भरकम जुर्माना वसूला जा सकता है. 


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इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सामान का नियम पूरे भारत में ट्रेन के लिए एक जैसा ही है. हालांकि यह टिकट के मुताबिक अलग अलग है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से टिकट पर कितना सामान लेकर जाया जा सकता है. 


सबसे पहले सबसे हाई क्लास मतलब फर्स्ट एसी की बात करते हैं तो फर्स्ट एसी के एक टिकट पर यात्री अपने साथ 70 किलो तक सामान लेकर जा सकते हैं. 


इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास/ एसी -2 टायर, इसके एक टिकट पर यात्री अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन में 50 किलो तक सामान लेकर जा सकते हैं. 


एसी थ्री टायर और एसी चेयर कार की बात करें तो इसके एक टिकट पर एक यात्री अपने साथ ट्रेन में 40 किलो तक सामान लेकर चल सकते हैं. 


स्लीपर क्लास में अपने साथ सामान ले जाने की सीमा 40 किलो तक है. इससे ज्यादा सामान ले जाने पर पकड़े जाते हैं तो जुर्माना देना होगा. 


अब सबसे आखिर में बारी आती है सेकेंड क्लास की. इसकी एक टिकट पर 35 किलो तक सामान ले जाने का नियम है. 


यात्रियों को सामान की दर के 1.5 गुना फीस के भुगतान पर अधिकतम निर्धारित कैटेगरी वाइज लिमिट तक डिब्बे में अपने साथ अतिरिक्त सामान बुक करने और ले जाने की अनुमति है.


जब किसी यात्री को रास्ते में या डेस्टिनेशन पर बिना बुक किए या आंशिक रूप से बुक किए गए सामान के साथ पाया जाता है, जिसका वजन मुफ्त सीमा/ अधिकतम निर्धारित कैटेगरी वाइज सीमा से ज्यादा होता है, तो नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है.


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