Guidelines Deemed Universities: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के रिवाइज्ड दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 20 साल से कम पुराने उच्च शिक्षा संस्थान अब मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) का दर्जा पाने के पात्र होंगे और निजी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एग्जीक्टिव काउंसिल्स का गठन करना होगा. केंद्र ने ज्यादा क्वालिटी फोकस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाकर ‘डीम्ड’ का दर्जा प्राप्त करने के वास्ते मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रिवाइज्ड दिशानिर्देश जारी किए. 


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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 जारी किया, जो 2019 के दिशानिर्देशों की जगह लेगा. प्रधान के अनुसार, नए नियम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परिकल्पित “सरल लेकिन कड़े” नियामक ढांचे के सिद्धांत पर बनाए गए हैं. नए दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों को क्वालिटी और एक्सीलेंस पर फोकस करने, रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने और हमारे उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. मानदंड एक ऑब्जेक्टिव और पारदर्शी तरीके से कई और क्वालिटी फोकस डीम्ड यूनिवर्सिटी के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे.”


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रावधान करता है. यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि 2023 के दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप हैं और वे सरल हैं लेकिन कड़े हैं. वर्तमान में देश में लगभग 170 डीम्ड संस्थान हैं.


अन्य मानदंड जो बदले गए हैं, उनमें फैकल्टी की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है, निजी संस्थानों के लिए कॉर्पस फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है, और इन विश्वविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया जाना है.


संशोधित दिशानिर्देशों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) में रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी कर दिया है. दिशानिर्देशों में कहा गया है, "संस्थान संबंधित नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम की पेशकश कर सकते हैं."